section 9
आयोग द्वारा गठित समितियाँ
The Jharkhand Women's Commission Act, 2005General200512 sections
Statutory text
- (1) आयोग द्वारा समय-समय पर आवश्यकत्वानुसार विशेष मामलों के निष्पादन हेतु समितियाँ गठित की जायगी।
- (2) उप-धारा
- (1) के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति को समायोजित करने का अधिकार आयोग को होगा, यदि वह व्यक्ति आयोग का सदस्य नहीं है ओर यदि उसे आयोग योग्य समझता है तो वैसे समायोजित व्यक्ति को समिति की बैठक में उपस्थित रहने तथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा तथा उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (3) वह व्यक्ति, जिसे सहयोजित किया जायेगा, समिति की बैठक में भाग लेने के लिए वह भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो नियमानुकूल विहित होगा। 9(क). आयोग द्वारा प्रक्रिया का विनियमन
- (1) आयोग तथा उसके द्वारा गठित समिति की बैठक हेतु तिथि, समय और स्थान का निर्धारण आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
- (2) आयोग अपनी तथा सभी समितियों की प्रक्रिया विनियमित करेगी।
- (3) आयोग के सभी आदेशों तथा निर्णयों को सदस्य-सचिव अथवा आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा जिन्हें सदस्य-सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, अधिप्रमाणित किया जायेगा।
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