section 3
झारखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन
The Jharkhand Women's Commission Act, 2005General200512 sections
Statutory text
- (1) झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा एक निकाय का गठन किया जायेगा, जो झारखण्ड राज्य महिला आयोग व नाम से जाना जायेगा। आयोग इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उसमें समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सभी गैर-सरकारी सदस्य महिलाएँ होंगी।
- (2) (क) अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए वचनबद्ध हों, का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। (ख) पाँच गैर-सरकारी महिला सदस्य जिन्हें
- (1) समाज सेवा
- (2) विधि विधान
- (3) समाज कल्याण या प्रशासन या स्वास्थ्य या शिक्षा तथा
- (4) स्वयंसेवी संस्था, ट्रेड यूनियन या ऐसी संस्था या उद्योग की व्यवस्था या प्रबंधन का अनुभव हो। इनमें से एक अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जाति एवं एक अल्पसंख्यक वर्ग से हो। (ग) एक सरकारी सदस्य, कल्याण विभाग के प्रतिनिधि के रूप में होगा। (घ) एक सरकारी सदस्य, गृह विशेष विभाग के प्रतिनिधि के रूप में होगा। (च) आयोग की सदस्य सचिव (महिला) जो राज्य सरकार द्वारा नामित की जायेगी, पदेन सदस्य सचिव होगी।
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