section 18
निरसन एवं व्यावृत्ति
The Jharkhand Women's Commission Act, 2005General200512 sections
Statutory text
- (1) झारखण्ड राज्य महिला आयोग अध्यादेश, 2004 (अध्यादेश 02, 2004) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम इस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।
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