section 6
आयोग के पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण
The Jharkhand Women's Commission Act, 2005General200512 sections
Statutory text
- (1) इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने हेतु आवश्यकत्वानुसार राज्य सरकार द्वारा पदाधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे। सरकार ये कर्मी प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध करायेगी। यदि प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मी नहीं मिले तो संविदा के आधार पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदस्थापना अवधि तक कर्मी रखें जायेंगे।
- (2) आयोग के कार्यों के प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते उनकी सेवा शर्तें और प्रबंधन उसी रीति से होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित होगी।
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