section 11
राज्य सरकार द्वारा अनुदान
The Jharkhand Women's Commission Act, 2005General200512 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार इसके निमित विधि के अधीन विधान-मंडल द्वारा पारित सम्यक विनियोग के पश्चात् अनुदान के रूप में उतनी धनराशि आयोग को उपलब्ध करायेगी जितनी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग होने हेतु उचित समझें।
- (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के अनुपालन के लिए उतनी रकम खर्च कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और वह रकम उपधारा
- (1) में निर्देशित अनुदान की राशि से भुगतेय व्यय के रूप में होगी।
- (3) राज्य सरकार अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को वित्तीय शक्तियों और आयोग के कार्यों से सम्बन्धित विषयों के लिए निधि की मंजूरी हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगी।
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