section 4
अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें
The Jharkhand Women's Commission Act, 2005General200512 sections
Statutory text
- (1) अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य तीन वर्षों से अनधिक कालावधि तक पदधारण करेंगे, जो इस अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।
- (2) अध्यक्ष या कोई भी गैर सरकारी सदस्य लिखित रूप में सरकार को संबोधित पत्र अध्यक्ष अथवा सदस्य का पद त्याग कर सकता है, साथ ही निम्नलिखित कारणों के अतिरिक्त यदि राज्य के हित में अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को अपने पद पर बने रहना लोकहित में न हो, तो उस सरकार द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :- (क) अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; (ख) नैतिक अधमता में संलग्न होने के अपराध में सिद्ध दोषी अथवा कारावास के लिए कर दिया गया हो; (ग) विकृत चित्त हो गया हो, अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया; (घ) अपना कार्य करने से इंकार करते हों, या करने में अक्षम हों; (च) बिना अवकाश प्राप्त किये आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हों;
- (3) उप-धारा
- (2) के अधीन अथवा अन्य रीति से होने पर वह पद मनोनयन द्वारा भरा जायेगा।
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