section 8
आयोग को कार्यवाही एवं रिक्ति इत्यादि के कारण अविधिमान्य न होना
The Jharkhand Women's Commission Act, 2005General200512 sections
Statutory text
आयोग के किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा तथा आयोग गठन में किसी प्रकार की रिक्ति या त्रुटि विद्यमान रहने मात्र के आधार पर अविधिमान्य नहीं किया जायेगा।
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