section unnumbered3
Clause 9 Pertaining to Authority Funds
The Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 20159 (1) Ĥािधकार कȧ अपनी िनिध होगी ǔजसमɅ िनàनांǑकत ĤािƯयाँ जमा कȧ जाएँगी और Ĥािधकार के सभी भुगतान उसमɅ से Ǒकए जाएंगेः (क) Ĥािधकार Ʈारा राÏय सरकार से अनुदान, कज[ और अिĒम के Ǿप मɅ या अÛयथा ĤाƯ सभी धन; (ख) इस अिधिनयम के अधीन, Ĥािधकार Ʈारा ĤाƯ सारȣ फȧस, लगान, Ĥभार, उÙĒहण और जुमा[ने; (ग) Ĥािधकार Ʈारा अपनी चल और अचल आǔèतयɉ के िनपटारे से ĤाƯ सभी धन; (घ) Ĥािधकार Ʈारा ǒवƣीय और अÛय संèथाओंसे कज[ के Ǿप मɅ और Ĥािधकार के राÏय सरकार Ʈारा सàयक Ǿप से अनुमोǑदत Ǒकसी èकȧम या èकȧमɉ के िनçपादन के िलए, जारȣ Ǒकये गये ऋण-पğɉ (ǑडवɅचर) से ĤाƯ सभी धन। (ड) Ĥािधकार गैर सरकारȣ İोत जैसे चंदा, गैरसरकारȣ ऋण आǑद से भी िनिध कȧ ĤािƯ कर सकती है। (च) Ĥािधकार सरकारȣ एवं गैर सरकारȣ İोत से ĤाƯ आय का Ĥबंधन ǒवƣीय िनयमɉ के अनुसार करेगी। (2) इस अिधिनयम के उपबÛधɉ के अÚयधीन, Ĥािधकार को, Ĥािधकार के सभी Ĥशासिनक åययɉ और उƧेæयɉ पर या इस अिधिनयम Ʈारा Ĥािधकृत Ĥयोजनɉ के िलए, ऐसी रािश जो वह उिचत समझɅ, खच[ करने कȧ शǒƠ होगी और ऐसी रािश Ĥािधकार कȧ िनिधयɉ मɅ से åयय के Ǿप मɅ मानी जाएगी। (3) Ĥािधकार के खाते मɅ जमा समèत रािश, ǔजसे उप-धारा (2) मɅ उपबÛध के अनुसार तुरÛत उपयोǔजत न Ǒकया जा सकता हो, को पी॰एल॰ खाता मɅ जमा कȧ जाएगी।
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