section 18
रǔजèटर से पय[टन इकाई, याğा अिभकता[, गाइड और साहिसक संचालक का नाम हटाना।
The Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, िनàनिलǔखत मɅ से Ǒकसी आधार पर, िलǔखत आदेश Ʈारा पंजी से यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक के नाम को हटा सकेगा और धारा 16 के अधीन जारȣ Ǒकये िनबंधन के Ĥमाण-पğ को रƧ कर सकेगा; (क) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक, पय[टन इकाई को चलाना छोड़ देता है या याğा अिभकता[, या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक, ǔजस के िलए वह िनबंिधत है, का काय[ करना छोड़ देता है; (ख) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक, भारतीय दÖड संǑहता, 1860 के अÚयाय 14 और 16 के अधीन या इस अिधिनयम के Ǒकसी उपबÛध के अधीन या जमाखोरȣ, तèकरȣ या मुनाफाखोरȣ या खाƭ और औषिधयɉ का अपिमĮण या ħƴाचार के िनवारण का उपबÛध करने वाली Ǒकसी ǒविध के अधीन दÖडनीय Ǒकसी अपराध के िलए दोषिसƨ Ǒकया जाता है और उस पर अिधरोǒपत दÖडादेश के पय[वसान से, दो वष[ åयतीत नहȣं हुए है; (ग) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक को स¢म अिधकाǐरता वाले Ûयायालय Ʈारा Ǒदवािलया घोǒषत Ǒकया गया है, और उÛमोिचत नहȣं Ǒकया गया है; (घ) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक इस अिधिनयम के Ǒकसी उपबÛध या तƨȣन बनाये गये िनयमɉ का अनुपालन करने मɅ असफल रहता है; (ड) यǑद पय[टन इकाई संचालक ऐसे ठहरने वाले को, जो उसकȧ पय[टन इकाई के तथा पाŶवèथ भवन के, अÛतःवािसयɉ के िलए कƴकारक बन रहा हो, िनकालने मɅ असफल रहता है या पय[टन इकाई मɅ जानबूझ कर रखता है; (च) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक के ǒवǾƨ अनाचार कȧ कोई िशकायत ĤाƯ होती है और साǒबत होती है; (छ) यǑद पय[टन इकाई संचालक, Ĥासंिगक अिधिनयम के अंतग[त गǑठत उपयुƠ Ĥािधकरण या èथानीय ǒविधयɉ के अधीन गǑठत Ǒकसी अÛय èथानीय Ĥािधकरण के अनुमोदन के ǒबना संरचना×मक पǐरवत[न करता है; (ज) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक ने दुःअßयावेदन या कपट Ʈारा िनबंधन का Ĥमाण-पğ ĤाƯ Ǒकया है; (झ) यǑद साहिसक Đȧड़ा संचालक, सुर¢ा के िलए ǒवǑहत èतर के अनुसार उपèकर, जनशǒƠ और अÛय सुǒवधाएँ नहȣं रखता है; और, (ञ) यǑद साहिसक Đȧड़ा संचालक, यथा ǒवǑहत सुर¢ा उपाय के ǒवषय मɅ पूवा[वधानी नहȣं लेता है; (ट) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक, या याğा अिभकता[, या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक समय-समय पर ǒवभाग Ʈारा िनग[त िनदेशɉ का अनुपालन करने मɅ असफल रहता है, या ǒवभाग के Ĥािधकृत पदािधकाǐरयɉ के Ʈारा उसके पǐरसर के िनरȣ¢ण मɅ åयवधान उ×पÛन करता है, या ऐसी Ǒकसी गितǒविध मɅ संिलƯ होता है, जो पय[टन के पनपने एवं उसके Ĥो×साहन के िलए घातक हो; परÛतु इस धारा के अधीन, यथाǔèथित Ǒकसी पय[टन इकाई या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक का नाम पंजी से हटाने से पूव[ ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, यथाǔèथित, पय[टन इकाई या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक को ऐसे आधार को दशा[ते हुए, ǔजन पर उसे सुनवाई का अवसर Ĥदान करने के पƱात कार[वाई करना Ĥèताǒवत है, नोǑटस देगा। (ग) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक खेल-कूद संचालक का नाम धारा 18 के खÖड (ग), (घ), (ड़) या (छ) मɅ उǔãलǔखत आधार पर पंजी से हटाया गया है, और ऐसे हटाए जाने कȧ ितिथ से तीन माह åयतीत नहȣं हुए हɇ; (घ) यǑद पय[टन इकाई का पǐरसर ǒवǑहत मानक के अनुǾप नहȣं हो; (ड) यǑद याğा, अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा आपरेटर ǒवǑहत अह[ताओं मɅ से कोई अह[ता नहȣं रखता हो; (च) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक इस अिधिनयम के अधीन उसके Ʈारा रखे जाने के िलए अपेǔ¢त िनबंधन का Ĥमाण-पğ नहȣं रखता हो; (छ) यǑद पय[टन इकाई संचालक सबूत पेश करने मɅ ǒवफल हो जाता है Ǒक पय[टन इकाई कȧ संरचना, झारखÖड के Ĥासंिगक अिधिनयम के उपबÛधɉ के अधीन या Ĥवृत Ǒकसी अÛय èथानीय ǒविध के अधीन बनायी गयी भवन िनमा[ण उप-ǒविधयɉ के अनुसार बनाई गयी है; और (ज) यǑद ǒवǑहत Ĥािधकारȣ कȧ राय मɅ, िनबंधन से इÛकार करने के िलए िलǔखत Ǿप मɅ अिभिलǔखत Ǒकये जाने के िलए पया[Ư आधार हो, परÛतु िनबंधन के Ǒकसी आवेदन को तब तक अèवीकृत नहȣं Ǒकया जाएगा जब तक Ǒक िनबंधन के िलए आवेदन करने वाले åयǒƠ को सुनवाई का अवसर नहȣं Ǒदया जाता है।
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