section 32
अपील
The Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015(1) उप-धारा (2) के उपबÛधɉ के अÚयधीन इस अिधिनयम के अधीन ǒवǑहत Ĥािधकारȣ के Ĥ×येक आदेश के ǒवǾƨ अपील, सरकार Ʈारा िनयुƠ Ǒकये जाने वाले अपील Ĥािधकारȣ के सम¢ होगी। (2) Ĥ×येक ऐसी अपील, आदेश िनग[त कȧ ितिथ से नÞबे Ǒदन के भीतर दायर कȧ जाएगी: परÛतु अपील Ĥािधकारȣ, उƠ नÞबे Ǒदन कȧ अविध अवसान के पƱात भी अपील Ēहण कर सकेगा यǑद उसका समाधान हो जाता है Ǒक अपीलाथȸ समय पर अपील करने से युǒƠ-युƠ कारणɉ Ʈारा बािधत हुआ था। (3) अपीलाथȸ को, अिधवƠा या ǒविधवत् Ĥािधकृत अिभकता[ Ʈारा, Ĥितिनिध×व Ǒकए जाने का अिधकार होगा तथा ǒवǑहत Ĥािधकारȣ का ऐसे पदािधकारȣ या åयǒƠ Ʈारा Ĥितिनिध×व Ǒकया जा सकेगा, ǔजसे ǒवǑहत Ĥािधकारȣ िनयुƠ करɅ। (4) Ǒकसी अपील कȧ ĤािƯ पर, अपील Ĥािधकारȣ, अपीलाथȸ को सुनवाई का युǒƠ-युƠ अवसर Ĥदान करने के पƱात् और ऐसी जाँच करने के पƱात् ऐसा आदेश पाǐरत करेगा, जैसा वह उिचत समझे।
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