section unnumbered2
Unnumbered clauses from Pages 11 and 12
The Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015(झ) को अपने ¢ेğ कȧ सड़कɉ, मकान कȧ नािलयɉ, भूिम और Ĥािधकार कȧ समपǒƣ पर हुए अितĐमण को हटाने के Ĥयोजनाथ[ झारखÖड नगरपािलका अिधिनयम, 2000 कȧ धारा 196, 197, 198, 199, 200, 201 और 202 मɅ यथा ǒविनǑद[ƴ नगरपािलका के किमưरɉ कȧ शǒƠयाँ हɉगी; (ञ) ऐसे अÛय कत[åयɉ और कृ×यɉ, जैसा Ǒक ǒवभाग या सरकार Ʈारा समय-समय पर इसे सɋपे जाएँ, का अनुपालन करेगा। (4) Ĥािधकार:- (क) इसके Ʈारा उपलÞध करायी गई ǑकÛहȣ Ĥ×य¢ सेवाओं पर शुãक Ĥभाǐरत कर सकेगा; और (ख) केÛġ सरकार, राÏय सरकार, अध[-सरकारȣ और गैर-सरकारȣ संगठनɉ तथा Ǒकसी अÛय İोत से दान या अनुदान ĤाƯ कर सकेगा तथा Ǒकसी İोत से राÏय सरकार कȧ पूवा[नुमित से उधार भी ले सकेगा। (5) राÏय सरकार समय-समय पर, Ĥािधकार को कोई ऐसा अÛय काय[ सɋप सकेगी जो पय[टन èथल और उसकȧ सुख-सुǒवधाओं के योजनाबƨ ǒवकास या अनुर¢ण तथा उससे संबंिधत बातɉ से संबƨ हो। (6) राÏय सरकार राजपğ मɅ अिधसूचना Ʈारा, आवास, ǒवƭालय, इ×याǑद जैसी नागǐरक एवं पय[टक सुख-सुǒवधाओं के आयोजन, ǒवकास और अनुर¢ण, अितĐमण हटाने, आǑद के िलए, Ĥािधकार या अÚय¢ अथवा Ĥबंध िनदेशक मɅ अÛय अिधिनयमɉ के अधीन ऐसी शǒƠयाँ िनǑहत कर सकेगी, ǔजनका इस संबंध मɅ त×समय Ĥवृǒƣ Ǒकसी ǒविध के अधीन कोई èथानीय Ĥािधकार या कानूनी िनकाय अथवा राÏय एजेÛसी Ĥयोग कर सकती है। (7) यǑद Ĥािधकार कȧ राय मɅ उसके Ʈारा Ǒकसी ǒवकास ¢ेğ मɅ िनçपाǑडेट ǒवकास काय[Đम के फलèवǾप, ǒवकास से लाभाǔÛवत ¢ेğ कȧ Ǒकसी सàपǒƣ का मूãय बढ़ गया हो, तो Ĥािधकार, राÏय सरकार के पूव[ अनुमोǑदत से, सàपǒƣ के èवािमयɉ या उससे Ǒहतबƨ Ǒकसी åयǒƠ पर ǒवकास काय[ के िनçपादन के फलèवǾप सàपǒƣ के मूãय मɅ हुई वृǒƨ के िलए, सुधार Ĥभार लगा सकेगा; परÛतु, राÏय या केÛġ सरकार Ʈारा èवािधकृत भूिम पर कोई सुधार Ĥभार नहȣ लगाया जाएगा। (8) Ǒकसी ǒवकास ¢ेğ मɅ ǔèथत Ǒकसी सàपǒƣ के संबंध सुधार Ĥभार वह रकम होगी, जो ǒवकास-èकȧम का िनçपादन होने से पूव[ सàपǒƣ को भवन सǑहत मानकर ĤाÈकिलत मूãय से ǒवकास èकȧम का िनçपादन पूरा हो जाने पर उसी रȣित से ĤाÈकिलत सàपǒƣ का मूãय से ǔजतना अिधक होता हो, उसके एक-ितहाई के बराबर हो। (9) राÏय सरकार Ĥािधकार के Ĥयोजनाथ[ अपेǔ¢त Ǒकसी भूिम का अज[न कर सकेगी जो भू-अज[न अिधिनयम, 1894 के अधीन लोक Ĥयोजन समझा जाएगा। (10) राÏय सरकार इस अिधिनयम के उपबंध के अनुसार ǒवकास या उपयोग के Ĥयोजनाथ[, झारखÖड राÏय मɅ िनǑहत कोई ǒवकिसत या अǒवकिसत भूिम Ĥािधकार को सरकार Ʈारा यथा िनिनǔƱत िनबंधनɉ और शतɟ पर पÒटा ǒवलेख Ʈारा अंतǐरत कर सकेगी। (11) यǑद उपधारा (10) के अधीन Ĥािधकार के ǔजàमे इस Ĥकार दȣ गई कोई भूिम Ǒकसी समय राÏय सरकार के िलए अपेǔ¢त हो तो Ĥािधकार इसे राÏय सरकार को Ĥ×यावित[त कर देगा। (12) फȧस, लगान या Ĥभार मƧे, अथवा भूिम, भवन या अÛय चल और अचल सàपǒƣ के िनपटारे से अथवा लगान और मुनाफे के Ǿप मɅ Ĥािधकार को देय कोई धन Ĥािधकार Ʈारा लोक माँग वसूली अिधिनयम (पǔÞलक Ǒडमांडस ǐरकवरȣ ऐÈट), 1914 के अधीन भू-राजèव के बकाये के Ǿप मɅ वसूल Ǒकया जा सकेगा। (13) Ĥािधकार राÏय सरकार के पूवा[नुमोदन से राजपğ मɅ संकãप Ĥकािशत कर इस अिधिनयम के Ĥयोजनɉ को काया[ǔÛवत करने के िलए ǒविनयम बना सकेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.