section 19
पय[टन इकाई का वगȸकरण।
The Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015Civil201557 sections
Statutory text
ǒवǑहत Ĥािधकारȣ: ǒवǑहत रȣित से गǑठत कȧ जाने वाली सिमित के परामश[ से: (क) पय[टन इकाईयɉ को यथा ǒवǑहत ǒविभÛन Įेǔणयɉ, मɅ वगȸकृत कर सकेगा; और (ख) आवासन के मामले मɅ Ĥ×येक कमरे मɅ ठहराए जाने वाले åयǒƠयɉ कȧ संÉया िनधा[ǐरत कर सकेगा।
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