section 7
निर्मित संरचना को ध्वस्त करने की शक्तियाँ
The Jharkhand Restriction on Construction in Unsafe Areas Act, 2002General200214 sections
Statutory text
जहाँ कहीं भी धारा-5 के प्रावधान के विरुद्ध कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, या आगे जारी है, तो जिला दण्डाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वैसी संरचना के मालिक या दखलकार (जो मालिक नहीं हों) को, अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उन्हें सुनने का एक अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित तिथि के अंदर प्रारंभ या जारी निर्माण को ध्वस्त करने के लिए ऐसा आदेश दे सकते हैं, और यदि निर्धारित तिथि के अंदर अगर निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया, तो जिला दण्डाधिकारी स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा ऐसे निर्माण को ध्वस्त करा सकते हैं, और इस प्रकार ध्वस्त कराने के खर्च को जिला दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे निर्माण के मालिक से लोक मांग के रूप में वसूल किया जाएगा ।
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