section 13
नियम बनाने की शक्ति
The Jharkhand Restriction on Construction in Unsafe Areas Act, 2002General200214 sections
Statutory text
- (i) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को लागू करने के लिये नियम बना सकती है ।
- (ii) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, ये नियम सबके लिये या वैसे सभी मामलों में जहाँ आवश्यक हो, लागू होंगे ।
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