section 6
दण्ड
The Jharkhand Restriction on Construction in Unsafe Areas Act, 2002General200214 sections
Statutory text
कोई भी व्यक्ति, यदि धारा-5 के प्रावधान के विरुद्ध धारा-4 के अन्तर्गत घोषित असुरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ या जारी रखता है, तो वह व्यक्ति धारा-7 के अन्तर्गत पूर्वाग्रह रहित की जाने वाली किसी कार्रवाई के तहत अधिकतम छः माह के लिये साधारण कैद की सजा या अधिकतम 2000/- रुपये जुर्माना या दोनों दण्ड का हकदार होगा और यदि वह इस तरह का अपराध जारी रखता है तो वह उल्लंघन की अवधि तक प्रतिदिन के लिये अधिकतम 500/- रु० के अतिरिक्त जुर्माने का हकदार होगा ।
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