section 2
परिभाषाएँ
The Jharkhand Restriction on Construction in Unsafe Areas Act, 2002General200214 sections
Statutory text
इस अधिनियम में, अन्यथा संदर्भित स्थिति न होने तक- (क) 'निर्माण' का अर्थ भवन या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण करना अथवा भवन, भवनों या संरचनाओं में अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन करना है । परंतु इसमें वर्त्तमान भवनों या संरचनाओं की मरम्मती शामिल नहीं होगा । (ख) 'खान' का अर्थ वही होगा जैसा माइन्स ऐक्ट, 1952 में दिया गया है । (ग) 'अधिसूचना' का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है । (घ) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों से विहित होने से है ।
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