section 11
अपील
The Jharkhand Restriction on Construction in Unsafe Areas Act, 2002General200214 sections
Statutory text
- (1) कोई भी व्यक्ति जिला दण्डाधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के तहत दिए गए आदेश से क्षुब्ध होने पर इस आदेश के विरुद्ध आदेश संसूचित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष विहित तरीके से अपील दायर कर सकता है ।
- (2) व्याख्या- उपरोक्त उप-धारा के लिये विहित तरीके से आदेश प्रकाशित करने की तिथि ही आदेश संसूचित करने की तिथि होगी ।
- (3) उपधारा-(1) के अन्तर्गत दायर अपील का निष्पादन किसी पदाधिकारी जो (सरकार के सचिव या प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर से नीचे का नहीं हो), के द्वारा किया जायेगा ।
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