section 8
सम्पर्क पदाधिकारी
The Jharkhand Reservation in Vacancies of Posts and Services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act, 2001सरकार के हरेक विभाग में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, इस अधिनियम द्वारा उपबंधित मामले के सम्बन्ध में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा और वह निम्नलिखित का उत्तरदायी होगा --
(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
(ख) प्रोन्नति पदाधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना;
(ग) विवरणियों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करना;
(घ) रोस्टरों और यथाविहित ऐसे अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करना;
(ङ) प्रशासनिक विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना;
(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के संगठन या किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों के अन्वेषण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और आरक्षण आयुक्त का आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना
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