section 5
आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन
The Jharkhand Reservation in Vacancies of Posts and Services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act, 2001General200118 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा-4 के अधीन विभिन्न आरक्षित कोटा के लिए नियत अनुपात में धारा-2 के खण्ड (ग) एवं (घ) में यथाभाषित राज्य की सभी स्थापनाओं का विभिन्न सेवाओं या पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्राप्त हेतु प्रयास करे।
- (2) राज्य सरकार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपना आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन करेगा; परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने के बाद तुरन्त, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं, रखा जाएगा।
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