section 3
प्रयोज्यता
The Jharkhand Reservation in Vacancies of Posts and Services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act, 2001General200118 sections
Statutory text
यह अधिनियम निम्नांकित में लागू नहीं होगा :-
(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;
(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;
(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;
(घ) सेवारत सरकारी सेवक का मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर कोई नियुक्ति; और
(ङ) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा या एक सत्र में या दो लगातार सत्र में रख सकते हैं।
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