section 15
नियम बनाने की शक्ति
The Jharkhand Reservation in Vacancies of Posts and Services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act, 2001General200118 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एता नियमावली निम्नलिखित सभा या किसी भी मामले में उपबन्ध कर सकेगा, यथा -- (क) किसी सेवा या पद पर आधा भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा; (ख) किसी सेवा या पद पर आधा भर्ती के लिए न्यूनतम अहर्ता पदायो(द); (ग) वह फार्म, जिनमें प्रत्येक स्थापना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ऐसी स्थापना में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; (घ) कोई अन्य विषय जो माना जाने वाला हो वह इस अधिनियम के प्रावधानों से सम्बन्धित या उस प्रयोजना का कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई विषय। परन्तु, यह कि इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों का बनाए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिनों के सत्र में हो, रखा जाएगा, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाए, उस सत्र में या उसके तुरन्त बाद सत्र में सदन द्वारा जिन संशोधनों का प्रस्ताव हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना था, तो वह आदेश, यथास्थित, या तो रूपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपांतरण या बातिल होने से उस नियम के अधीन पूर्व किए गए किसी कार्य की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.