section 2
परिभाषाएं
The Jharkhand Reservation in Vacancies of Posts and Services (Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Backward Classes) Act, 2001General200118 sections
Statutory text
जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-
(क)
- (i) "नियुक्ति प्राधिकारी" जहां तक इसका संबंध किसी स्थापना में सेवा या पद से है, से अभिप्रेत है वैसी सेवाओं या पदों पर नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
- (ii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001; (ख) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली जो राजकीय गजट में प्रकाशित हुई हो, द्वारा विहित; (ग) "स्थापना" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित हैं :-
- (i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के प्रधान गठित कोई स्थापना या वैधानिक प्राधिकारी; या
- (ii) बिहार सरकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्था जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गई है और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा सहायतादि आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता है; और
- (iii) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है;
- (iv) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान; (घ) "सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना" से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत, नियंत्रित या प्रबंधित हो :-
- (i) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग;
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम-1; 1956) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के अठारह प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगाई गयी हो; (ङ) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है वह पंचांग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्ती की जाती है; (च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण; (छ) "अनुसूचित जाति" का निर्देश भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन किए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा ; (ज) "अनुसूचित जनजाति" का निर्देश भारत-संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन बनाए तथा समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट जनजातियों से होगा ; (झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है-अत्यन्त पिछड़े वर्ग ; (ञ) "अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित हैं वे सभी वर्ग जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 और 2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। स्पष्टीकरण-यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में प्रमाजित वर्गों में से किस वर्ग का राष्ट्रपति के किसी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जाएगा। (ट) "गुणागुण-सूची" से अभिप्रेत है अधिनियम में किए गए उपबंधों के अनुसार तैयार की गई गुणागुण-क्रम से क्रमाहित उम्मीदवार का सूची। (ठ) "राज्य" में सम्मिलित है झारखण्ड राज्य का सरकार, विधान-सभा और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार।
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