section 33
गाडब के साथ र्ल प्रयोग करिा या उससे र्चकर निकलिा
The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980General198056 sections
Statutory text
कोई भी व्यक्तत, जो क्रकसी संरक्षित स्थान या संरक्षित िेत्र में, - - (क) ऐसे स्थान या िेत्र का संरिण करने या ऐसे स्थान या िेत्र में प्रिेश को रोकने या ननयंबत्रत करने के प्रयोजन से तैनात क्रकये गये क्रकसी व्यक्तत पर आपराधिक र्ल प्रयोग करके या, करने की िमकी देकर; या (ि) क्रकसी ऐसे व्यक्तत से अपने प्रिेश या प्रयनतत प्रिेश को नछपाने के ललये पूिाबििाननयाँ र्रतते हुए, प्रिेश करेगा या प्रिेश करने का प्रयत्न करेगा; िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
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