section 19
Power of State Government
The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्िारा इस सम्र्न्ि में विशेष रूप से सशतत क्रकया गया कोई अधिकारी िारा 11, 12 या 13 के अिीन क्जला मक्जस्रेट द्िारा क्जले में प्रयोततव्य शक्ततयों का प्रयोग िैसी ही पररक्स्थनतयों में तथा िैसी ही रीनत में इस उपांतरण के साथ कर सकेगा क्रक राज्य सरकार या विशेष रूप से सशतत क्रकये गये अधिकारी के ललए यह विधिपूणब होगा क्रक िह यथाक्स्थनत ऐसे दल या समूह के सदस्यों या व्यक्ततयों या अप्रिालसयों या लसद्िदोष ठहराये गये व्यक्ततयो को क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके / उनके भाग से, चाहे िे उसके/ उनके समीपस्थ हो या न हों, हट जाने के ललए और क्रकसी क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, चाहे िे उसके/उनके समीपस्थ हो या न हों, प्रिेश न करने या न लौटने के ललए ननदेश दें । (2) िारा 14, 15, 17, 18 तथा 19 के उपर्न्ि और िारा 16 के उपर्न्ि, उस दशा में जर्क्रक आदेश राज्य सरकार द्िारा विशेष रूप से सशतत क्रकये गये अधिकारी द्िारा उपिारा (1) के अिीन पाररत क्रकया गया हो, इस िारा के अिीन क्रकन्हीं शक्ततयों के प्रयोग को यथािश्यक पररितबन सदहत इस प्रकार लागू होंगे जैसे क्रक िे िारा 11, 12 या 13 के अिीन क्रकन्हीं शक्ततयों के प्रयोग को लागू होते हैं । (3) जहाँ आदेश राज्य सरकार द्िारा उपिारा (1) के अिीन पाररत क्रकया गया हो िहाँ राज्य सरकार या तो स्िप्रेरणा से या व्यधथत, व्यक्तत के आिेदन पर, स्ियं के द्िारा पाररत क्रकये गये क्रकसी भी आदेश का पुनविबलोकन कर सकेगी और उसके सम्र्न्ि में ऐसा आदेश पाररत कर सकेगी जैसा क्रक िह उधचत समझे: परन्तु क्रकसी भी आदेश में तर् तक फेरफार नहीं क्रकया जाएगा या उसे तर् तक उल्टा नहीं जायगा जर् तक क्रक सम्र्क्न्ित व्यक्तत को आदेश के समथबन में उपसंजात होने तथा सुने जाने के ललए सूचना न दी गई हो ।
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