section 29
वददबयों (यूनिफामब) का नियंत्रि
The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) यदद राज्य सरकार का यह समािान हो जाता है क्रक क्रकसी ऐसी पोशाक या पररिान की िस्तु (आदटबकल ऑफ एपारेल) या सम्प्रतीक से, जो संघ के प्राधिकारी सशतत र्ल के सदस्य या क्रकसी पुललस र्ल के या तत्समय प्रिृर्त् क्रकसी विधि के अिीन गदठत क्रकसी र्ल के सदस्य द्िारा पहने जाने या प्रदलशबत क्रकये जाने के ललये अपेक्षित क्रकसी िदी या िदी के भाग या संप्रतीक से लमलता जुलता है, सािबजननक रूप से पहने जाने या प्रदलशबत क्रकये जाने से लोक िेम, व्यिस्था र्नाये रिने या शाक्न्त या प्रशाक्न्त के र्नाये रिने पर प्रनतकूल प्रभाि पड़ने की सम्भािना है राज्य सरकार, सािारण या विशेष आदेश द्िारा क्रकसी भी ऐसी पोशाक या पररिान की िस्तु या सम्प्रतीक को प्रनतवषद्ि या ननर्बक्न्ित कर सकेगी । (2) इस िारा के प्रयोजनों के ललए, क्रकसी पोशाक, पररिान की िस्तु या संप्रतीक के सम्र्न्ि में यह समझा जायेगा क्रक िह सािबजननक रूप से पहनी गई है या जनता में प्रदलशबत की गई है यदद िह इस प्रकार पहनी या प्रदलशबत की जाती है क्जससे क्रक िह क्रकसी व्यक्तत को क्रकसी ऐसे स्थान में ददिाई दे क्जसमें जनता की पहुंच हो । (3) यदद कोई व्यक्तत इस िारा के अिीन क्रकये गये क्रकसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो िह कारािास से क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।
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