section 32
संरक्षक्षत क्षेत्र
The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) यदद राज्य सरकार, जनसािारण के दहत में यह आिश्यक या समीचीन समझती है क्रक क्रकसी िेत्र में व्यक्ततयों के प्रिेश को विननयलमत क्रकया जाए, तो राज्य सरकार, इस अधिननयम के क्रकन्हीं भी अन्य उपर्न्िों पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, आदेश द्िारी, ऐसे िेत्र को संरक्षित िेत्र घोवषत कर सकेगी, और तदुपरर उस समय तक जर् क्रक िह आदेश प्रिृर्त् रहता है, ऐसा िेत्र इस अधिननयम के प्रयोजनों के ललए संरक्षित िेत्र होगा । (2) ऐसी तारीि को तथा ऐसी तारीि के पश्चात् जो क्रक उपिारा (1) के अिीन क्रकये गए आदेश में विननददबष्ट की जाय तथा क्रकन्ही ऐसी छूटों के अध्यिीन रहते हुए क्जनके ललये उतत आदेश द्िारा उपर्ंि क्रकया जाय, कोई भी व्यक्तत, जो उतत तारीि के ठीक पूिब, उतत आदेश द्िारा संरक्षित िेत्र के रूप में घोवषत क्रकये गये िेत्र का ननिासी नहीं था, उतत आदेश में विननददबष्ट क्रकये गये प्राधिकारी या व्यक्तत द्िारा ग्यो गये ललखित अनुज्ञा-पत्र के ननर्बन्िनों के अनुसार ही उस िेत्र में प्रिेश करेगा या उसमें रहेगा अन्यथा नहीं, (3) यदद कोई व्यक्तत इस िारा के उपर्न्िों के उल्लंघन में क्रकसी संरक्षित िेत्र में प्रिेश करेगा या रहेगा तो ऐसी क्रकन्हीं भी अन्य कायबिादहयों पर, जो क्रक उसके विरुद्ि की जा सकती हों, प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, उस संरक्षित िेत्र में कर्त्बव्यारूढ़ क्रकसी भी पुललस अधिकारी द्िारा या उसके ननदेशों के अिीन या राज्य सरकार द्िारा इस ननलमर्त् प्राधिकृत क्रकये गये क्रकसी भी अन्य व्यक्तत द्िारा िहाँ से हटाया जा सकेगा। (4) यदद कोई व्यक्तत इस िारा के उपर्न्िों में से क्रकसी भी उपर्न्ि के उल्लंघन में क्रकसी संरक्षित स्थान में प्रिेश करेगा या रहेगा, तो िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
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