section 15
अपील
The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) िारा 11, 12 या 13 के अिीन क्रकये गये क्रकसी आदेश से व्यधथत कोई भी व्यक्तत, ऐसे आदेश की तारीि से तीन ददन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा । (2) इस िारा के अिीन अपील उस आदेश के, क्जसके क्रक विरुद्ि अपील की गई है, सम्र्न्ि में आपवर्त् के आिार पर संिेप में देते हुए ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उसके साथ उसकी प्रमाखणत प्रनतललवप संलग्न की जायेगी । (3) ऐसी अपील के प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अपीलाथी को या तो व्यक्ततश: या क्रकसी विधि व्यिसायी के द्िारा सुने जाने का युक्ततयुतत अिसर देने तथा ऐसी और जाच यदद कोई हो, जैसी क्रक िह आिश्यक समझे, करने के पश्चात् उस आदेश की क्जसके क्रक विरुद्ि अपील की गई है, पुक्ष्ट कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी या उसे वििक्ण्डत कर सकेगी; परन्तु, िह आदेश क्जसके विरुद्ि अपील की गई है, जर् तक क्रक राज्य सरकार अन्यथा ननदेश न दे, अपील का ननपटारा होने तक प्रितबन में रहेगा । (4) इस िारा के अिीन अपील के ललये उपर्क्न्ित तीस ददन की कालािधि की संगणना करने में उस आदेश की, क्जसके क्रक विरुद्ि अपील की गयी है, प्रमाखणत प्रनत ददये जाने के ललये ललया गया छोड ददया जायेगा ।
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