section 18
उस म्जले आदद में म्जससे हट जािे के सलए ककसी व्यम्तत का निदेश ददया गया था, प्रवेश करिे या लौटिे की अिुज्ञा
The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980(1) राज्य सरकार या क्जला मक्जस्रेट क्रकसी व्यक्तत को, क्जस, सम्र्न्ि में िारा 11, 12 या 13 के अिीन कोई आदेश ददया गया हो, उस क्जले या उसके भाग या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी समीपस्थ क्जले या क्जलों या उसके/उनके भाग में, जहाँ से क्रक हट जाने के ललए उसे ननदश ददया गया था ऐसी अस्थायी कालािधि के ललए तथा ऐसी शतों के अध्यिीन रहते हुए प्रिेश करने या लौटने, के ललए ललखित अनुज्ञा दे सकेगा जैसी की ऐसी अनुज्ञा में विननददबष्ट की जायें । (5) ऐसे जुमाबने का िह भाग, जो क्रकसी ननिासी अथिा सयुतत या अविभतत कुटुम्र् द्िारा देय होने के रूप में ननयत क्रकया गया हो - - (क) उस रीनत में, जो क्रक क्रकसी न्यायालय द्िारा अधिरोवपत क्रकये गये जुमाबनों की िसूली के ललए दण्ड प्रक्रिया संदहता, 1973 (1974 का स. 2) द्िारा उपर्क्न्ित की गई है, इस प्रकार िसूल क्रकया जा सकेगा मानो क्रक ऐसा भाग क्रकसी न्यायालय द्िारा अधिंरोवपत क्रकया गया जुमाबना हो: परन्तु राज्य सरकार, दण्ड प्रक्रिया संदहता, 1973 (1974 का सं. 2) की िारा 421 की उपिारा (2) में ननददबष्ट ननयमों के स्थान पर, उस रीनत का क्जसमें क्रक उतत संदहता की उतत िारा (1) के िण्ड (क) के अिीन िारण्टों का ननष्पादन क्रकया जाना हो, विननयमन करते हुए तथा क्रकन्हीं ऐसे दािों के, जो जुमाबने का भुगतान करने के ललए दायी व्यक्तत से लभन्न क्रकसी व्यक्तत द्िारा ऐसी सम्पवर्त्, के सम्र्न्ि में क्रकये गये हों जो क्रक िारण्ट के ननष्पादन में कुकब की गई हो, संक्षिप्त अििारण के ललए ननयम इस अधिननयम के अिीन र्ना सके, (ि) भू-राजस्ि की र्काया के तौर पर िसूल क्रकया जा सकेगा । (6) उपिारा (1) के अिीन सामूदहक जुमाबना अधिरोवपत करने िाला आदेश राज्य सरकार द्िारा क्रकसी भी समय प्रनतसंहत या उपांतररत क्रकया जा सकेगा ।
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