section 21
Penalty for entering without permission in the area from which a person is directed to remove himself, or for remaining after the expiry of temporary permission
The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980िारा 18 में उपर्क्न्ित की गई पररक्स्थनतयों तथा रीनत में क्रकसी व्यक्तत को धगरफ्तार करने और हटाने की शक्तत पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, कोई व्यक्तत, जो -- (क) िारा 11, 12, 13 या 20 के अिीन उसको जारी क्रकये गये ननदेश के उल्लंघन में उस क्जले या उसके भाग, या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी अन्य क्जले या क्जलों या उसके उनके भाग में, क्जससे हट जाने के ललये उसे ननदेश ददया गया था, अनुज्ञा के बर्ना प्रिेश करेगा या लौटेगा; (ि) िारा 19 के अिीन मजूर की गई अनुज्ञा से, क्रकसी ऐसे पूिोतत िेत्र या क्जले या उसके भाग में प्रिेश करेगा या लौटेगा क्रकन्तु उसके उपर्न्िों के प्रनतकूल उस अस्थायी कालािधि की, क्जसके ललये क्रक उसे प्रिेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी, समाक्प्त पर ऐसे िेत्र से र्ाहर नहीं हटेगा या ऐसी अनुज्ञा का पूिबतर प्रनतसंहरण हो जाने पर या अस्थायी कालािधि की समाक्प्त पर या अनुज्ञा का प्रनतसंहरण हो जाने पर हट जाने के पश्चात्, निीन अनुज्ञा के बर्ना तत्पश्चात् प्रिेश करेगा या लौटेगा: िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी क्रकन्तु जो, लेिर्द्ि क्रकये जाने िाले कारणोंो के लसिाय, छह मास से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और जुमाबने से भी दण्डनीय होगा ।
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