section 9
रेल या पथ परिवहन द्वारा निःशुल्क परिवहन
The Jharkhand State Assembly (Pay, Allowances and Pension) Act, 2001Finance200118 sections
Statutory text
- (i) ऐसी शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करे, अपने कर्तव्यों के सम्बंध में यात्रा करने वाला प्रत्येक सदस्य और उसके साथ यात्रा करने वाला सहायत्री, यदि कोई हो, को रेलवे कूपन उपबन्ध कराये जायेंगे : जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है - (क) झारखण्ड राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर सभी यात्राओं के लिए। (ख) झारखण्ड राज्य के बाहर, किन्तु भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की ऐसी अध्ययन यात्राओं के लिए प्रति वर्ष 1,50,000 (एक लाख, पचास हजार) किलोमीटर या उसके मूल्य के लिए रेलवे कूपन दिया जायेगा। स्पष्टीकरण - वर्ष से अभिप्रेत है 1 जून से आरम्भ होने वाली और 31 मई को समाप्त होने वाली कालावधि।
- (ii) प्रत्येक सदस्य और उसके साथ यात्रा करने वाले सहायत्री, यदि कोई हो, तो अहस्तान्तरणीय पास उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाय निगम के किसी मार्ग पर चलने वाली झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम की किसी बस यात्रा से यात्रा करने के हकदार होंगे।
- (iii) प्रत्येक सदस्य अपने साथ अपनी यात्रा के दौरान झारखण्ड राज्य के भीतर या बाहर किसी सहायत्री को अपने साथ ले आने का हकदार होगा।
- (iv) कंडिका 9
- (i) (ख) के अन्तर्गत वैकल्पिक रूप से विहित राशि सीमा के समतुल्य राशि के अधीन प्रत्येक सदस्य हवाई जहाज का टिकट क्रय कर भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा।
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