section 3
सदस्यों का वेतन
The Jharkhand State Assembly (Pay, Allowances and Pension) Act, 2001प्रत्येक सदस्य 3000/-(तीन हजार) रुपये प्रति माह की दर से वेतन, जो उसे उस दिन से प्राप्त होगा, जिस दिन वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए, अथवा विधानसभा/मण्डल में स्थान भरने के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य की दशा में उस तिथि से प्राप्त होगा, जिस तिथि को उसे मनोनीत किया जाए, अथवा यदि ऐसी घोषणा या जो मनोनयन रिक्त होने की तिथि से पूर्व किया गया हो, तो रिक्त होने की तिथि से पाने का हकदार होगा । परन्तु वेतन की अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि कोई सदस्य शपथ-ग्रहण न कर ले या भारतीय संविधान के अनुच्छेद-188 में निर्दिष्ट प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर न कर दें :- किन्तु यह कि आम चुनाव के बाद गठित नई विधान-मण्डल के किसी सदस्य की दशा में वेतन का भुगतान केवल उस तारीख से किया जायेगा, जिस तारीख को सभा की प्रथम बैठक नियत की गई है । परन्तु यह भी कि प्रत्येक सदस्य को भुगतेय वेतन अनुपस्थिति करने के लिए ऐसी कटौतियों का दायो होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम में उपबंधित किया जाय । परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और ऐसे सरकार निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या किसी व्यक्ति से वेतन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता हो, तो । (क) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसे विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि के समान या उससे अधिक हो, जिसके वह इस धारा के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति किसी वेतन का हकदार नहीं होगा । (ख) यदि वेतन की राशि, जिसका वह ऐसे विधि या अन्यथा के अधीन हकदार है, उस राशि से न्यून हो जिसका वह इस धारा के अधीन हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन वेतन की उस राशि का हकदार होगा, जो वेतन की उस राशि से कम है जिसका वह इस धारा के अधीन अन्यथा हकदार है ।
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