section 2
परिभाषाएँ
The Jharkhand State Assembly (Pay, Allowances and Pension) Act, 2001इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो :- (क) "मण्डल/सभा से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान-मण्डल/सभा । (ख) "मुख्य सचेतक", "उप मुख्य सचेतक" और "सचेतक" से अभिप्रेत है सत्तारूढ़ दल, जो सरकार गठित करे, द्वारा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में नियुक्त कोई सदस्य और मान्यता प्राप्त मुख्य विपक्षी दल द्वारा मान्यता प्राप्त मुख्य सचेतक और सचेतक । (ग) "संसदीय सचिव" से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त कोई सदस्य । (घ) विधानसभा की समिति से अभिप्रेत है विधानसभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा उनके सदस्यों से बनी समिति । (ङ) "विधानसभा का अधिवेशन" से अभिप्रेत है, विधानसभा का अधिवेशन जो राज्यपाल द्वारा बुलाया जाय । (च) "सदस्य" से अभिप्रेत है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री या वेतन भोगी संसदीय सचिव, विपक्ष के नेता से अन्यथा विधानसभा का कोई सदस्य । (छ) "सत्र" से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा आहूत विधानसभा को प्रथम बैठक से प्रारम्भ होने वाली और विधानसभा के बैठक को समाप्ति के दिन से अनिश्चितकाल के लिए समाप्त होने वाली सम्पूर्ण अवधि । (ज) "सामान्य निवास स्थान" से अभिप्रेत :- (क) झारखण्ड विधान-मण्डल के निर्वाचित सदस्य के लिए वह स्थान, जो उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित स्थायी पता अंकित हो । (ख) झारखण्ड विधान-मण्डल के मनोनीत सदस्य के लिए यह स्थान जहां की मतदाता सूची में उसका नाम हो ।
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