section 6
मोटरगाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा
The Jharkhand State Assembly (Pay, Allowances and Pension) Act, 2001Finance200118 sections
Statutory text
झारखण्ड विधान-मण्डल के किसी सदस्य को मांग पर मोटरगाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये, जो भी कम हो, राज्य सरकार द्वारा अवधारित नियमावली में निहित शर्तों के अधीन ऋण के रूप स्वीकृत की जायेगी जो सीधे गाड़ी के कम्पनी/डीलर को भुगतेय होगा । भुगतेय ऋण राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय भुगतान होगा ।
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