section 8
सदस्यों का दैनिक एवं यात्रा भत्ता
The Jharkhand State Assembly (Pay, Allowances and Pension) Act, 2001Finance200118 sections
Statutory text
उन नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इसके लिए बनाये जायें :-
- (i) राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए प्रतिदिन 350/- (तीन सौ पचास) रुपये की दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा :- (क) यथास्थिति, विधानसभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए । स्पष्टीकरण - इस निवास दिन में विधानसभा का अधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व तथा समाप्त होने के बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है, परन्तु इसके लिए सदस्य को प्रमाणित करना होगा कि वह उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित था जहां ऐसे अधिवेशन हुए हो । (ख) विधानसभा की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ । स्पष्टीकरण - किसी तिथि की बैठक को समाप्ति पर सभा स्थल पर यदि कोई सदस्य आए, किन्तु सदन की बैठक में भाग न ले सके तो उनका उस दिन सभा-स्थल पर ठहरना सदन की बैठक में भाग लेने के लिए निवास नहीं माना जायेगा, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा न दिया जाय ।
- (ii) (क) प्रत्येक सदस्य आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव अथवा मनोनयन की दिशा में, विधानसभा के अधिवेशन अथवा विधानसभा के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त रेल यात्रा की दशा में प्रथम श्रेणी के किराए के ड्योढ़ा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में प्राप्त किलोमीटर पांच रुपए का दर से मील भत्ता एवं बस यात्रा की दशा में दुगुना बस भाड़ा पाने का हकदार होगा । (ख) प्रत्येक सदस्य विधानसभा का अधिवेशन या विधानसभा की समिति अथवा सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित किसी अन्य कारोबार में, भाग लेने के निमित्त अपने सामान्य निवास स्थान से उस जगह जहां विधानसभा की समिति की बैठक या अन्य कारोबार किया जाने वाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने सामान्य निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए दैनिक भत्ता के अतिरिक्त कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार न होगा, परन्तु, यह कि, यदि कोई सदस्य उपधारा
- (ii) (ख) के प्रयोजनार्थ यात्रा करे, तो यह केवल निम्न का हकदार होगा :- (क) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराए की आधी रकम की दर से आनुषंगिक खर्च (खर्चे), (ख) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़े के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषंगिक खर्च, (ग) निजी कार से की गई यात्रा के लिए नियमानुसार निर्धारित दर से, परन्तु, और कि, ऐसे सदस्यों को जिनके पास निजी कार नहीं है, उन्हें रेल द्वारा प्रथम श्रेणी का इकलौता रेल भाड़ा देय होगा, परन्तु यह भी, कि जहां कोई सदस्य धारा-9 के अधीन निःशुल्क यात्रा करता हो तो वह केवल निम्नलिखित का हकदार होगा :- (क) प्रत्येक रेल यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराये की आधी दर से आनुषंगिक भाड़ा, (ख) राज्य पथ परिवहन सेवा की बस द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों को अनुमन्य दर से आनुषंगिक भाड़ा।
- (iii) प्रत्येक सदस्य को राज्य के बाहर अध्ययन यात्रा के लिए 500/ (पांच सौ) रुपये दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। स्पष्टीकरण -
- (i) राज्य के अन्दर अपने एक वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम 7 दिनों का दो बार स्थल अध्ययन-यात्रा मान्य होगा और अन्तराल 5 (पांच) माह से कम का नहीं होगा।
- (ii) राज्य के बाहर स्थल अध्ययन वर्ष में अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए दो बार अनुमन्य होगा, परन्तु स्थल अध्ययन का अन्तराल 4 माह से कम का नहीं होगा।
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