section 8
छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति
The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023(1) इस अधिनियम के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के नब्बे दिवस के भीतर, शासन, मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा, जो मीडियाकर्मियों, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और उनको गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों का निराकरण करेगी। यह समिति छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति के नाम से जानी जायेगी।
(2) समिति का गठन निम्नानुसार होगा :- (क) सेवानिवृत्त प्रशासनिक/पुलिस सेवा का अधिकारी जो शासन में सचिव स्तर से निम्न न हो ; अध्यक्ष (ख) गृह विभाग द्वारा नामित अभियोजन शाखा का अधिकारी जो संयुक्त संचालक से अन्यून न हो। (ग) शासन द्वारा नामित शासकीय सेवक जो अपर संचालक पद से अन्यून न हो ; सदस्य सचिव (घ) तीन मीडियाकर्मी, जिन्हें पत्रकारिता में निरन्तर दस वर्षों से अधिक का अनुभव हो तथा उनमें कम से कम एक महिला हो; सदस्य
परन्तु यह कि नामित मीडियाकर्मी, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ;
परंतु यह और कि समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और कोई भी मनोनीत सदस्य इस समिति में निरंतर एक से अधिक अवधि के लिए मनोनीत नहीं किया जा सकता।
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