section 4
मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु अर्हतायें
The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023छत्तीसगढ़ में निवासरत एवं पत्रकारिता कर रहा ऐसा व्यक्ति, जिसे पत्रकारिता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो तथा अधोलिखित शर्तों की पूर्ति करता हो, मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा :- (क) ऐसा व्यक्ति, जिसका पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में समसामयिक घटनाओं पर न्यूनतम छः लेख/समाचार लेखक अथवा सहलेखक के रूप में उसके नाम से प्रकाशित हुये हों; अथवा (ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने विगत छः माह में किसी मीडिया स्थापन से समाचार संकलन के लिए न्यूनतम तीन भुगतान प्राप्त किया हो; अथवा (ग) ऐसा व्यक्ति, जिसने समसामयिक घटनाओं पर फोटोग्राफ लिया हो, और जो मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में न्यूनतम तीन बार प्रकाशित हुए हों; अथवा (घ) ऐसा व्यक्ति, जिसे शासन द्वारा पत्रकार के रूप में अधिमान्यता प्राप्त हो अथवा ऐसा मीडियाकर्मी जो शासन के तत्समय में प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत अधिमान्यता की अर्हता रखता हो। (ङ) ऐसा व्यक्ति, जिसे मीडिया संस्थान ने उसे मीडियाकर्मी के रूप में अपने संस्थापन में कार्यरत होना प्रमाणित किया हो, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 (झ) में परिभाषित है ; परन्तु यह भी कि समाचार पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन के आधार पर कोई भी शासकीय अर्धशासकीय/निगम/मंडल/निकाय अथवा शासन द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था के अधिकारी/कर्मचारी मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिये अर्ह नहीं होगा।
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