section 23
नियम बनाने की शक्ति.
The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023(1) शासन, इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के भीतर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।
(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित में से एक या अनेक के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्ः-
(क) समिति सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया; (ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप; (ग) मीडियाकर्मी के पंजीयन का प्रारूप और दर्ज किए जाने वाले विवरण; (घ) पंजीयन के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के निर्णय को संसूचित करने का तरीका; (ङ) सदस्यता पंजीयन को रद्द करने के पूर्व सूचना का प्रारूप; (च) समिति द्वारा सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ सुरक्षा उपाय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तथा/या आपातकालीन सुरक्षा उपाय; (छ) मीडियाकर्मी की शिकायत पंजीकरण करने का आवेदन पत्र प्रारूप (ज) मीडियाकर्मी की शिकायत को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा निराकरण करने की प्रक्रिया तथा सूचना प्रारूप (झ) शिकायत जाँच करने की विधि एवं प्रक्रिया (ञ) इस अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला।
(3) इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के 12 माह के भीतर छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
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