section 2
परिभाषाएं
The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मीडियाकर्मियों की सुरक्षा हेतु गठित समिति; छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति (ख) "आपात सुरक्षा उपाय" से अभिप्रेत है ऐसी त्वरित कार्यवाही, पहल और सुरक्षा उपाय जो किसी मीडियाकर्मी को उत्पीड़न, संत्रास अथवा हिंसा के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा योजना बनाने के पूर्व ही आवश्यकतानुसार प्रदान की जावे। (ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन; (घ) "संचार मीडिया" से अभिप्रेत है संसूचना का कोई भी माध्यम, जिसका उपयोग नियमित रूप से जानकारी प्रदाय करने, विचार एवं मत प्रकट करने के प्रयोजन के लिए किया जाता हो, जिसमें मुद्रण माध्यम (प्रिन्ट मीडिया) यथा समाचार पत्र, पत्रिकायें और वृत्तपत्र, श्रव्य दृश्य माध्यम (ऑडियो-विजुअल मीडिया) जैसे आकाशवाणी (रेडियो), सामुदायिक आकाशवाणी (कम्युनिटी रेडियो), रोटेलाइट टेलीविजन समाचार चैनल तथा समाचार पोर्टल; जो इस संबंध में शासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत हो। (ङ.) मीडिया स्थापना रो अभिप्रेत है पंजीकृत समाचार पत्र स्थापना, समाचार चैनल स्थापना, समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्थापना, समाचार आधारित स्थापना अथवा समाचार पोर्टल स्थापना जो सरकार द्वारा बनाये किसी नियम-कानून के तहत विधिवत पंजीकृत हो, एवं जनसामान्य के लिये व्यावसायिक रूप से जानकारी संकलन, प्रसंस्करण एवं प्रसार तथा जनमत संग्रहण के कार्य में संलग्न हो (च) "मीडियाकर्मी" से अभिप्रेत है मीडिया स्थापना का कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि और जिसमें शामिल है संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, रूपक लेखक, प्रतिलिपि संपादक, संवाददाता, सम्पर्की, व्यंग्य चित्रकार, समाचार फोटोग्राफर, वीडियो पत्रकार, अनुवादक, शिक्षु/प्रशिक्षु मीडियाकर्मी, समाचार संकलनकर्ता अथवा स्वतंत्र पत्रकार, जो शासन के तत्समय में प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता हेतु अर्ह हो। (छ) "समाचार संकलनकर्ता" से अभिप्रेत है प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें स्ट्रिन्गर या अभिकर्ता भी शामिल है, जो नियमित रूप से समाचार या जानकारी का संकलन कर, किसी मीडियाकर्मियों अथवा मीडिया संस्थानों को प्रेषण करता है; (ज) "अधिमान्य पत्रकार" से अभिप्रेत है ऐसा मीडियाकर्मी जिसे समाचार अथवा जानकारी संकलन में सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा तत्समय प्रचलित अधिमान्यता नियमों के तहत अधिमान्यता प्रदान की गई हो। (झ) "मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है" से अभिप्रेत है कोई भी पंजीकृत मीडियाकर्मी, जो अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वहन के कारण किसी व्यक्ति के कृत्यों के द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा के खतरे का सामना कर रहा है तथा उसके तकनीकी सहयोगी स्टॉफ, वाहन चालक, निर्वचक, बाह्य प्रसारण वैन संचालक तथा सभी अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जो पंजीकृत मीडियाकर्मी से जुड़े होने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के कृत्यों द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा का सामना कर रहे हैं; (ञ) 'सुरक्षा योजना' से अभिप्रेत है ऐसी योजना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत मीडियाकर्मी की सुरक्षा हेतु समिति द्वारा बनाई गई हो; (ट) 'सुरक्षा उपाय' से अभिप्रेत है ऐसे कृत्य, पहल और सुरक्षात्मक उपाय, जिसका उद्देश्य मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता हो, को हिंसा, संत्रास या उत्पीड़न के खतरे से बचाने के लिये उठाया गया हो; (ठ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित; (ड) प्रताड़ना : प्रताड़ना से अभिप्रेत है व्यवसायगत कार्य करने के फलस्वरूप किसी मीडियाकर्मी के विरुद्ध किया गया कोई भी शारीरिक अथवा मौखिक कृत्य जो उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट दे तथा उसे व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में बाधा
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