section 13
अनुचित अभियोजन से सुरक्षा.
The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023(1) जहां समिति का प्रथम्दृष्टया मत है कि - (क) सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के विरुद्ध आरोप, या जाँच के सम्बन्ध में आवश्यक है; या, (ख) पूर्व से जारी जाँच, अन्वेषण या परीक्षण के विरुद्ध सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त शिकायत की प्रकृति में आवश्यक है; या, (ग) उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री की से आवश्यक है; तो समिति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को जाँच का पर्यवेक्षण एवं 15 दिवस के भीतर जाँच प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दे सकेगी।
(2) यदि सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक जाँचोपरान्त जिला अभियोजन अधिकारी के परामर्श से यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रकरण अभियोजन वापसी योग्य है तो वह इसकी अनुशंसा समिति को कर सकेगा, जो अभियोजन वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ जाँच प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगी।
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