section 5
मीडियाकर्मियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण
The Chhattisgarh Protection of Media Persons Act, 2023General202323 sections
Statutory text
(1) मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए मीडिया कर्मियों की सुरक्षा हेतु गठित समिति, पंजीकरण प्राधिकरण का कार्य करेगा। (2) प्राधिकरण निम्नलिखित पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी :- (क) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर; (ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति के नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर; (ग) पंजी में जोड़, विलोपन अथवा परिवर्तन के सम्बन्ध में। (3) प्राधिकरण, नियमों में किये गये प्रावधानानुसार तथा प्रत्येक तीन माह में कम-से-कम एक बार अनिवार्य रूप से बैठक करेगा। (4) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण, जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, के अलावा कोई भी लाभ अथवा हक प्रदान नहीं करेगा।
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