section 9
राजकोषीय लक्ष्य
The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 HindiFinance200618 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए यथा आवश्यक लक्ष्य निर्धारित कर सकेगी।
- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार - (क) वित्तीय वर्ष 2006-07 के आरम्भ से, एवं राजस्व घाटे की स्थिति होने पर, राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में प्रति वर्ष आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 0.1 प्रतिशत कम करेगी, वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त कर देगी तथा इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष बनायेगी, (ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 के आरम्भ से एवं राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 3 प्रतिशत से अधिक होने पर इस अनुपात में प्रति वर्ष कम से कम 0.3 प्रतिशत की कमी लायेगी और वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटा को घटाकर स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत तक लायेगी: परंतु आंतरिक विघ्न, प्राकृतिक आपदाओं अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य आपवादिक आधारों के कारण राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकती है: परंतु और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में एक विवरण, ऐसे घाटे की राशि के उपर्युक्त लक्ष्यों से अधिक हो जाने पर यथा शीघ्र विधान - मंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.