section 12
नियमावली बनाने की शक्ति
The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 HindiFinance200618 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।
- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिये उपबंध कर सकेंगी, यथा - (क) धारा-6 के अधीन वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण का प्रपत्र, (ख) धारा-7 के अधीन राजकोषीय सूचकों के लिए लक्ष्य सहित मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण का प्रपत्र, (ग) धारा-8 के अधीन राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण का प्रपत्र, (घ) धारा-10 की उपधारा
- (2) के अधीन प्रकटीकरण का प्रपत्र, (ङ) अनुपालन कराने का उपाय, (च) धारा-11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा की रीति और (छ) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या जो विहित किया जाय।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.