section 13
नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना
The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 HindiFinance200618 sections
Statutory text
इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान मंडल के सदनों के समक्ष, जब वे सत्र में हों, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिये रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त उत्तरवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियम न बनाया जाय तो तत्पश्चात् नियम यथास्थिति, उस उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण इस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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