section 6
अधिसूचित प्राधिकारी की सहायता हेतु व्यक्तियों की नियुक्ति
The Jharkhand Rural Infrastructure and Socio-Economic Development Act, 2005Infrastructure200510 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार अधिसूचित प्राधिकारी की सहायता के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी।
- (2) अधिसूचित प्राधिकारी के किसी अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य को उप-धारा-(1) के अन्तर्गत नियुक्त किसी व्यक्ति को यथाविहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित किया जा सकेगा।
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