section 10
सद्भावपूर्वक किए गए कृत्य हेतु संरक्षण
The Jharkhand Rural Infrastructure and Socio-Economic Development Act, 2005Infrastructure200510 sections
Statutory text
इस अधिनियम अथवा अधिनियम अन्तर्गत गठित नियमों या आदेशों के सद्भावपूर्वक किए गए कृत्य अथवा अनुपालन के क्रम में किए जाने वाले कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार अथवा अधिसूचित प्राधिकारी अथवा धारा-6 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति अथवा अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा कानूनी कार्यवाही संचालित नहीं की जाएगी ।
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