section 11
नियम बनाने की शक्ति
The Jharkhand Rural Infrastructure and Socio-Economic Development Act, 2005Infrastructure200510 sections
Statutory text
- (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी ।
- (2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, ऐसे नियमों में सभी अथवा निम्नांकित विषयों के लिए प्रावधान होंगे- (क) धारा-2 के अन्तर्गत कंडिका (क) के मामले में खनिज धारित भूमि का वार्षिक मूल्य निर्धारण । (ख) धारा-2 की कंडिका (ख) के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति एवं तत्संबंधी प्रक्रिया । (ग) धारा-3 की उप-धारा-(2) के परंतुक के अन्तर्गत खनिज धारित भूमि, जिससे खनिज का उत्पादन नहीं किया जा रहा हो, के कर का निर्धारण । (घ) धारा-3 की उप-धारा-(3) के अन्तर्गत समिति की नियुक्ति । (ङ) धारा-4 की उप-धारा-(1) के उद्देश्य से विवरणी एवं अन्य प्रासंगिक आवश्यक सूचनाओं को समर्पित करना । (च) धारा-4 की उप-धारा-(1) के परंतुक के अन्तर्गत एक से अधिक खनिज वाली खनिज धारित भूमि के शुल्क का भुगतान । (छ) धारा-4 की उप-धारा-(3) के अन्तर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के द्वारा कर का निर्धारण । (ज) धारा-6 की उप-धारा-(2) के अन्तर्गत अधिसूचित प्राधिकारी की शक्तियों, कर्तव्यों एवं कृत्यों का प्रत्यायोजन; एवं (झ) इस अधिनियम के अन्तर्गत यथाविहित अन्य ऐसे सभी मामले, जो आवश्यक हों ।
- (3) इस धारा के अन्तर्गत नियम बनाते समय राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये तक जुर्माना एवं जहाँ उल्लंघन लगातार जारी हो, प्रति दिन 1,000/- (एक हज़ार) रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता हो, दण्ड स्वरूप देय होगा ।
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