section 4
कर का भुगतान एवं वसूली
The Jharkhand Rural Infrastructure and Socio-Economic Development Act, 2005Infrastructure200510 sections
Statutory text
- (1) किसी खनिज धारित भूमि के संबंध में धारा-3 की उप-धारा-(2) के अन्तर्गत भुगतेय कर का भुगतान ऐसी भूमि के धारक द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट (एतदोपरान्त अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में वर्णित) प्राधिकारी, जो सहायक खनन पदाधिकारी से अन्यून न हो, ऐसी रीति, ऐसे अन्तराल तथा ऐसी तिथि अथवा तिथियाँ जैसा कि विहित हो, पर किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक खनिज के लिए खनिज धारित भूमि धारित करता है, तब इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित नियमावली में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कर का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा।
- (2) खनिज धारित भूमि के प्रत्येक धारक के द्वारा कर के भुगतान में किसी अवधि हेतु विनिर्दिष्ट तिथि में हुई चूक की स्थिति में उप-धारा-(1) के अन्तर्गत दण्ड स्वरूप ऐसी दण्ड राशि उक्त अवधि के लिए देय होगी, जो उक्त भुगतेय कर की तीन गुणा से अधिक न हो। परन्तु यह कि अधिसूचित प्राधिकारी के द्वारा ऐसी दण्ड राशि लगाते समय खनिज धारित भूमि के धारक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (3) उप-धारा-(1) के अन्तर्गत भुगतेय कर का आकलन अधिसूचित प्राधिकारी के द्वारा यथा विहित किया जाएगा।
- (4) उप-धारा-(3) के अन्तर्गत आकलित कर की वसूली अथवा आकलन उपरांत अधिक भुगतान किए गए कर की राशि की वापसी यथा विहित की जाएगी।
- (5) उप-धारा-(3) के अन्तर्गत आकलित कर एवं दण्ड, यदि कोई आरोपित एवं भुगतान नहीं किया गया है, की वसूली अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.