section 5
अपील
The Jharkhand Rural Infrastructure and Socio-Economic Development Act, 2005Infrastructure200510 sections
Statutory text
- (1) यदि कोई व्यक्ति अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा पारित आकलन आदेश से असंतुष्ट हो तो वह आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा एवं अपीलीय प्राधिकारी, उस पर जैसा उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा। परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के पश्चात् भी अपील को सुनवाई हेतु स्वीकृत कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं दायर किए जाने का समुचित कारण उपलब्ध है। परन्तु यह भी कि अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा ऐसी किसी अपील की सुनवाई नहीं की जाएगी जब तक उक्त प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि अपीलकर्ता के द्वारा धारा-4 उप-धारा-(1) के अन्तर्गत निर्धारित कर की राशि का 40 प्रतिशत अथवा वैसी कर की राशि जिसे अपीलकर्ता स्वीकार करते हों, में से जो भी अधिक हो, का भुगतान कर दिया गया हो।
- (2) अपीलीय आदेश के अन्तर्गत अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश अंतिम होगा।
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