section 8
निजी स्टाफ
The Jharkhand Legislative Assembly's Whip (Benefits and Allowances) Act, 2006मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतक को निम्नवत निजी स्टाफ की सुविधा अनुमन्य होगी -
क्रम सं. | पदनाम | आप्त सचिव | निजी सहायक | दिनचर्या लिपिक | आदेशपाल/चालक ---|---|---|---|---|--- 1. | मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधान-सभा | 1(एक) (बाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर) | 2(दो) (दोनों निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी) | 1(एक) (बाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर) | 4(चार) (बाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर) 2. | उप मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधान-सभा | 1(एक) (बाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर) | 1(एक) (एक निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी) | 1(एक) (बाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर) | 2(दो) (बाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर) 3. | झारखण्ड विधान मंडल सचेतक, | | 1(एक) (एक निजी सहायक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी) | | 2(दो) (बाह्य स्रोत से को-टर्मिनस आधार पर)
मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक द्वारा स्वविवेक से की गई बाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा माननीय मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक की कार्य अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी या उनकी इच्छा पर किसी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
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