section 14
नियम बनाने की शक्ति
The Jharkhand Legislative Assembly's Whip (Benefits and Allowances) Act, 2006General200615 sections
Statutory text
- (i) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी ।
- (ii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के बाद यथाशक्त शीघ्र सत्र के दौरान राज्य विधान-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी कुल अवधि 14 दिन की हो, जो एक सत्र में अथवा दो लगातार सत्रों में समादिष्ट हो, और यदि सत्र की समाप्ति के पूर्व जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया हो, या इसके ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् इस नियम का प्रभाव यथा स्थिति केवल ऐसे उपान्तरित रूप में होगा, या इसका प्रभाव ही नही होगा फिर भी ऐसे उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।
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